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पहली बार पॉक्सो एक्ट के तहत किसी युवती को हुई सजा।

19 साल की लड़की ने 5 साल के बच्चे के साथ की थी गलत हरकत।

अक्षय अजय बेहरा (ब्यूरो हेड, छत्तीसगढ़), इंदौर :19 साल की एक लड़की ने 5 साल के बच्चे से ज़बरदस्ती संबंध बनाने के मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए युवती को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही किशोर को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। संभवत: यह पहली बार है, जब किसी युवती को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। यह घटना किशोर के साथ गुजरात में घटी। इस मामले में विशेष अदालत ने टिप्पणी की है कि यह जरूरी नहीं है कि हर बार आदमी ही पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी हो। महिला भी दोषी हो सकती है। संभवत: यह पहली बार है, जब किसी युवती को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।

2018 में गुम हुआ था नाबालिग:
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के किशोर के साथ यह घटना गुजरात में घटी। किशोर अपने घर से 5 नवंबर 2018 को दूध लेने के लिए निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। जब काफी देर बीत गए तो उसकी मां ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। महिला ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई थी, इसलिए पुलिस ने तेजी से जानकारी जुटाई। आखिरकार उसे गुजरात से बरामद कर लिया गया। वहां 19 साल की एक युवती भी मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। किशोर ने पुलिस को बताया कि मूलत: राजस्थान की रहने वाली युवती ने उसे फोन पर बताया था कि उसका अपने घरवालों से झगड़ा हुआ है। उसने बहला-फुसलाकर साथ चलने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उसे गुजरात लेकर गई। वहां एक टाइल्स की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। दोनों किराए के एक मकान में रहते थे। इस दौरान युवती उसे जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालती थी। जांच में इस बात की पुष्टि हुई। इसके बाद युवती के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक संभवत: यह पहला मामला है, जब पॉक्सो एक्ट के मामले में किसी युवती को सजा हुई है। किशोरी को दस साल की सजा के साथ-साथ तीन हजार का जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट ने किशोर को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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