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नए वाहनों में ‘बंपर टू बंपर बीमा’ भी 5 साल के लिए हो

मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को महत्वपूर्ण दिए निर्देश

नीतेश वर्मा 

ब्यूरो हेड

वाहन बीमा के सिलसिले में मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नए वाहनों के लिए “बंपर टू बंपर बीमा ‘ भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

नई व्यवस्था एक सितंबर 2021 से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों पर लागू हो।

यह व्यवस्था वाहन मालिक चालक और यात्रियों को पहले से मिल रही बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त होनी चाहिए। 5 साल बाद वाहन मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने चालक यात्री और तीसरे पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ताकि उस पर अतिरिक्त अनचाहा बोझ ना आए। क्योंकि मौजूदा नियमों में 5 साल बाद “बंपर टू बंपर बीमा” जारी रखने का बंदोबस्त नहीं है।

जस्टिस एस वैद्यनाथन ने इस फैसले में कहा लोग वाहन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं पर वह पता नहीं क्यों इस तरह का पूरा बीमा कराने से हिचकीचाते  हैं।

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