उत्तराखंड में लिवइन कपल्स को पंजीकरण के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा, नहीं तो 20,000 रुपये तक का जुर्माना
देहरादून उत्तराखंड में मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिवइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 20 हजार रुपयों तक का जुर्माना देना होगा। यूसीसी के तहत राज्य सरकार ने लिव-इन कपल्स के लिए अपने रिश्तों को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मकान मालिकों … Read more