Chhattisgarh

बड़ी खबर :पूर्व आईपीएस जी.पी.सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

ब्रेकिंग : जी.पी.सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

छत्तीसगढ़ : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अफसर जी पी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जी पी सिंह को गिरफ्तार न किया जाए । आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जी पी सिंह को जांच में सहयोग करने की बात कही है ।

 

निलंबित जी पी सिंह काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे । उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने के साथ राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया था ।

जांच में जी पी सिंह के घर और अन्य ठिकानों से 10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का पता चला था ।

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