Chhattisgarh

मनरेगा से हुए वृक्षारोपण में लगेंगे महिला समूहों के बनाए ट्री-गॉर्ड आदेश जारी

बांस से बने ट्री-गॉर्ड की दर 450 रूपए निर्धारित, मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र रायपुर. 21 जुलाई 2020. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए बांस से बने ट्री-गॉर्ड लगाए जाएंगे। मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इसके लिए महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित बांस के ट्री-गॉर्ड उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। प्रति ट्री-गॉर्ड 450 रूपए की दर निर्धारित की गई है।मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने सड़क किनारे तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर पौधों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बने बांस के ट्री-गॉर्ड के उपयोग के निर्देश दिए हैं। कार्यालय ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण को छोड़कर स्वीकृत किए जाने वाले अन्य वृक्षारोपण कार्यों के प्राक्कलन में पौधों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बने बांस के ट्री-गॉर्ड के लिए 450 रूपए प्रति ट्री-गॉर्ड का प्रावधान किया जाए।परिपत्र में पौधों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्री-गॉर्ड के मापदण्ड की जानकारी भी दी गई है। इसके लिए चौकोर आकार के 165 सेंटीमीटर ऊंचे और 60 सेंटीमीटर चौड़े ट्री-गॉर्ड का उपयोग किया जाना है। इसमें एक बत्ते से दूसरे बत्ते की दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी। आयुक्त कार्यालय ने महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित ट्री-गॉर्ड को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इससे समूहों की महिलाओं को लगातार काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

Related Articles

Back to top button