भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा COVID-19 के रोकथाम के लिए जारी किये गए निर्देश
COVID-19 के रोकथाम के हेतु समय समय पर जारी निर्देशनुसार किसी क्षेत्र में कोरोना पॉसिटिव मरीज पाए जाने पर कन्टेंटमेंट जोन बनाने हेतु इस कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित किये जाते है। ताकि जनता निर्देशों का पालन करे। कन्टेंटमेंट जॉन की बैरिकेटिंग हेतु बांस -बल्ली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य मंडल रायपुर को निर्देशित किया गया है बैरिकेटिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है
कन्टेंटमेंट जोन में प्रयोजन हेतु कलम में दर्शित अधिकारियो को सौपा जाता है –
यह व्यवस्था दिनांक 25/7/2020 से प्रभावी होगी