Chhattisgarh

देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में 24 से 30 अगस्त तक काउंटर बिक्री बंद,ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से होगी मदिरा बिक्री

, counter sales will be closed from 24 to 30 August in domestic and foreign liquor shops, liquor sale will be done through online home delivery.

रायगढ़, 23 अगस्त 2020/ कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये रायगढ़ जिले के रायगढ़ नगर पालिक निगम संपूर्ण क्षेत्र में 24 से 30 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 से 30 अगस्त 2020 तक रायगढ़ जिले के रायगढ़ नगर पालिक निगम संपूर्ण क्षेत्र में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री को काउन्टर से बंद रखते हुये ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से किये जाने हेतु आदेश जारी किया है।
नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में आने वाले जिन मदिरा दुकानों को काउन्टर से बिक्री बंद किया गया है। इनमें देशी मदिरा दुकान-बड़पारा, चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, मटन मार्केट, सावित्री नगर, बोईरदादर एवं कोढ़ीपारा शामिल है। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान-कोढ़ीपारा, चक्रधर नगर रोड, जूटमिल, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर एवं विजयपुर शामिल है।
ऑनलाईन होम डिलीवरी यथावत चालू रहेगी। जिले की शेष मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय यथावत रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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