IAS लक्ष्मण तिवारी के शिकंजे में BSP
नियम के विरुद्ध 30 साल की लीज जारी की, शासन को हुआ 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान।
अक्षय अजय बेहरा (ब्यूरो हेड, छत्तीसगढ़), भिलाई: हमेशा अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में रहने वाली बीएसपी फिर विवादों में है। इस बार उसकी लापरवाही से शासन को मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी से हाथ धोना पड़ा है। करीब 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगया जा रहा है। इस खुलासे के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिले के सबसे काबिल अफसर लक्ष्मण तिवारी को इस पूरे मामले की जांच और बीएसपी को नोटिस भेजकार जानकारी जुटाने के लिए निर्देशित किया है।
राज्य शासन के नियमों के मुताबिक प्रापर्टी की लीज अवधि 11 महीनों की होती है। उससे अधिक की लीज अवधि होने पर रजिस्ट्री करानी होती है और शासन को स्टांप शुक्ल के भुगतान करना होता है। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि बीएसपी प्रबंधन ने कुछ मामलों में 30 साल की लीज कार्मिकों को प्रदाय की है। इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि इसकी वजह से ऐसे कार्मिकों के पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है तथा शासन को भी इससे राजस्व में नुकसान हुआ है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने रजिस्ट्री के वक्त एहतियातन हमेशा मकान की फोटो भी संलग्न कराने के लिए जिला पंजीयक को कहा। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त श्री रोहित व्यास एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।