चाकू से जानलेवा हमला कर आहत करने वाले 01 आरोपी एवं 01 अपचारी सहित कुल 02 गिरफ्तार
थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत छ.ग. प्रेस के पास रजबंधा मैदान में चाकू से जानलेवा हमला कर प्रार्थी अश्वनी मिश्रा को किये थे घायल।
प्रार्थी है छत्तीसगढ प्रेस रजबंधा मैदान में प्रोडक्सन मैनेजर के पद पर कार्यरत।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं की जा रही थी टीम की माॅनिटरिंग।
आरोपी/अपचारी की गिरफ्तारी में लगायी गयी थी 40 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक विशेष टीम।
मोबाईल लूट करने की नियत से प्रार्थी पर किये थे चाकू से वार।
घटना में शामिल है एक अपचारी बालक।
घटना के कुछ घंटों बाद ही घटना में शामिल आरोपी/अपचारी को किया गया गिरफ्तार।
आरोपी/अपचारी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार चाकू एवं मोटर सायकल किया गया जप्त।
आरोपी/अपचारी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 77/20 धारा 294, 307, 324, 34 भादवि. का अपराध है पंजीबद्ध।
प्रार्थी अश्वनी मिश्रा ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह छत्तीसगढ प्रेस रजबंधा मैदान में प्रोडक्सन मैनेजर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी दिनांक 02.08.2020 को रात्रि 08 बजे से ड्युटी में तैनात था प्रेस के अंदर गर्मी होने एवं घर से फोन आने पर प्रेस के सामने बाहर निकल कर बात कर रहा था तभी 03 व्यक्ति एक मोटर सायकल में बैठकर नवभारत प्रेस की ओर से आये और प्रेस से लगे सुलभ काम्पलेक्स के सामने रूके उसमंे से 01 व्यक्ति प्रार्थी पास आया और राजा तालाब जाने का रास्ता पूछा प्रार्थी द्वारा मरहीमाता की ओर से एवं नवभारत प्रेस की ओर से जाने का रास्ता बताया गया फिर उसके द्वारा राजा तालाब जाने का सरल रास्ता पूछने पर मरहीमाता की ओर से जाने हेतु बोला। जाने हेतु बोलने के बाद भी वह व्यक्ति सामने खडा रहा प्रार्थी द्वारा जाने को कहने पर व्यक्ति द्वारा हमें यहा से भगा रहे हो बोलकर गाली गलौच करने लगा और अपने पास रखे धारदार चाकू से जान से मारने की नियत से प्रार्थी पर वार किया जिससे प्रार्थी द्वारा बीच बचाव किये जाने पर चाकू प्रार्थी के दाहिने पैर के जांघ में लगा खून निकलने लगा। प्रार्थी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा जिस पर प्रेस के कर्मचारी लच्छू भोई और रघू साहू आये कर्मचारियों को देखकर तीनो व्यक्ति अपने मोटर सायकल में बैठकर नवभारत प्रेस की ओर भाग गये तीनांे लडकों का उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होगा। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 77/20 धारा 294, 307, 324, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चाकू से वार कर जानलेवा हमला करने की घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी विधानसभा, थाना प्रभारी मौदहापारा तथा सायबर सेल की टीम को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगभग 40 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक विशेष टीम का गठन किया जाकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर प्रार्थी से घटना, आरोपियों के हुलियों व उनके मोटर सायकल के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का भी अवलोकन किया गया। तरीका वारदात के आधार पर इस तरह के अपराध कारित करने वाले आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी तस्दीकी किया जाकर उनसे भी घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। इसी दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को तालाब पार मौदहापारा निवासी मोह0 बबलू खान के संबंध मंे जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर टीम द्वारा बबलू खान को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी अपचारी बालक के साथ मिलकर प्रार्थी को चाकू मारने की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम द्वारा घटना में शामिल अपचारी बालक को भी पकड़ा गया। आरोपी/अपचारी ने पूछताछ में बताया कि वे लोग प्रार्थी को अकेला देखकर उसका मोबाईल लूटने की कोशिश कर रहे थे परंतु प्रार्थी द्वारा बीच बचाव करने पर वे लोग आवेश में आकर उस पर चाकू से वार कर दिये थे प्रार्थी द्वारा शोर मचाने एवं अन्य लोगों के आ जाने से आरोपी/अपचारी वहां से भाग गये। मोटर सायकल में सवार तीसरे अपचारी बालक को आरोपी/अपचारी घर छोड़ने के बहाने मोटर सायकल में बैठाकर ले गये थे तथा उस अपचारी को घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। आरोपी/अपचारी की निशानदेही पर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार चाकू एवं मोटर सायकल जप्त किया गया है। आरोपी/अपचारी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार
01. मोह0 बबलू खान पिता मोह0 स्माईल उम्र 19 साल निवासी तालाब पार मौदहापारा रायपुर।
02. एक अपचारी बालक।