Chhattisgarh

कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को कर संकेंगे आवेदन

मरीज के आवास का भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी अनुमति, होम आइसोलेशन में शासन द्वारा निर्धारित नियमो का अक्षरसः पालन करना अनिवार्य होगा

रायपुर 04 अगस्त 2020/अपर कलेक्टर  विनीत नन्दनवार ने होम आइसोलेशन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किए है।जिसके अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजो को होम आइसोलेशन की अनुमति देने हेतु
डॉक्टर मनोज कुमार बर्मन( मो.न.:-9575184930)
तथा डॉ अनिल परसाई (मो. न-9826183825)
को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है |रायपुर जिला अंतर्गत कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में रहना चाहता है वह अपना आवेदन नोडल अधिकारी को प्रेषित करेगा। नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन या सूचना प्राप्त होते ही आवेदन या सूचना इंसिडेंट कमांडर को उपलब्ध कराएगा । जिस पर इंसिडेंट कमांडर तत्काल अपने सम्बंधित कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम के द्वारा होम आइसोलेशनके संदर्भ में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मरीज़ के आवास का भौतिक सत्यापन करवाएगा तथा टीम से प्राप्त रिपोर्ट तत्काल नोडल अधिकारी को दूरभाष या अन्य माध्यम से भेजेगा |शासन द्वारा निर्धारित है कि आवेदन पत्र भरवाने का काम इन्सिडेंट कमाण्डर द्वारा भौतिक सत्यापन करने गई टीम से करवाया जाएगा ।भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आआधार पर नोडल अधिकारी कोरोना संक्रमित के होम आइसोलेशन की अनुमति देगा ।
होम आइसोलेशन की अनुमति दिए गए मरीज़ों की जानकारी कलेक्टर, संबंधित इंसिडेंट कमांडर,व सर्व सम्बंधित को भेजेगा ।इंसिडेंट कमांडर यह सुनिश्चित करेगा कि होम आइसोलेशन में रहने वाला मरीज़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा । पालन नही करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति के घर के सामने स्टीकर चिपकाने का कार्य तत्काल संबंधित ज़ोन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित आवेदन पत्र डीपीएम मनीष द्वारा उपलब्ध कराय जाएगा।

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