बैंक खुलेंगे प्रातः10 बजे से दोपहर 3 बजे तक साथ ही ईद एवं रक्षाबंधन के त्यौहार की खरीददारी के लिए 30 और 31 जुलाई को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक मिलेगी छूट कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
जिला जनसंपर्क कार्यालय, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
दंतेवाड़ा , 29 जुलाई 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी के तौर संपूर्ण जिले में लॉक डाउन की स्थिति में नागरिकों की सुविधा के लिए जिले की समस्त राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्य बैंक की खुलने और बंद करने का समय निर्धारित कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक में ग्राहक सेवा का समय प्रातः10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया है। साथ ही उन्होंने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए कि अधिकारियों-कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी करें और एटीएम में करेंसी डालने वाले कैशियर, वाहन एवं गनमैन को भी परिचय पत्र जारी करें। सभी एटीएम 24×7 चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों के संचालन की जानकारी लीड बैंक मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, संकलित करेंगे। सभी शाखा प्रबंधक बैंक कर्मियों को सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है ।साथ ही ग्राहकों को भी सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करते हुए बैंकों और प्रशासन को सहयोग देने कहा है
दन्तेावाड़ा, 29 जुलाई 2020।। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने दंतेवाड़ा जिले में विशेषतः नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली,किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटिव मरीज पाए जाने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में आज दिनांक तक कुल 131 कोरोना पाजिटिव मरीजो की पहचान की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेन्ट जोन बनाये गये है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।
महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंतेवाड़ा के नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपात स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 31 जुलाई शाम 5 बजे से 06 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है जिसमें दंतेवाड़ा जिले के नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।
जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल ईमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर दोनो स्थानों की सभी सीमाओं को सील की गई है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र की सभी दुकानंे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर व थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों-संस्थाओं को 30 एवं 31 जुलाई हेतु प्रातः 09 बजे से संध्या 05 बजे तक रहेगी।
ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई 2020 को 5 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। शेष लाकडाउन की अवधि में (अर्थात् दिनांक 31 जुलाई शाम 5 बजे से दिनांक 06 अगस्त तक) केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी। उक्तावधि में दुकानों को खोलने की अनुमति नही है।
खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएँ। मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी विकय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 6 से प्रातः 10 बजे तक होगी। स्थायी दुकानो-स्थानो पर विकय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक होगी।
दुग्ध संयंत्र, घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से 07 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम-एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेन्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें-सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाला वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।
जेल, अग्निशमन सेवाऐं, एटीएम टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाऐ एवं सर्विसेस दुकानं, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी.- के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियो की अनुमति प्रातः 06 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी।
पशु चारा, पोस्टल सेवायें खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाये। किसी प्रकार से टेक अवे की सुविधा नहीं होगी। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी स्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों- अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।