Chhattisgarh

सादी का झांसा देकर नाबालिक को भागने तथा बलात्कार करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ में

Accused of fleeing and raping a minor by falsely implicating police

,ग्राम सेवती थाना बिल्हा से आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को किया गया बरामद
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9अगस्त 2020 नाबालिक लड़की के भाई द्वारा थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 8 अगस्त 2020 को उसकी17 वर्षीय छोटी बहन जो कि नाबालिग है बिना बताए घर से कहीं चली गई है । नाबालिग लड़की के भाई द्वारा अपहरण की आशंका व्यक्त करने पर थाना सरकंडा में धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी गई आरोपी एवं नाबालिग लड़की का लगातार पता तलास की जा रही थी किंतु आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था किन्तु पुलिस ने आरोपी एवं अपहृता की पता तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी आरोपी व अपहृता के पता तलाश दौरान ग्राम सेवती से आरोपी हरीश कुमार लहरें उर्फ बिल्ला पिता मुन्ना लहरें उम्र 20 साल साकिन चिल्हाटी नालापारा के पास सरकंडा बिलासपुर के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। महिला अधिकारी से नाबालिग लड़की का कथन कराया गया जो आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करना अपने कथन में बतायी आरोपी से पूछताछ करने पर भी आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 363 366 376 भारतीय दंड विधान की एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है ।

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