Gaurella pendra marwahi

जीपीएम पुलिस ने 48घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई

बहू ने की ससुर की हत्या मां के साथ था अवैध संबंध ,एसपी त्रिलोक बंसल ने किया खुलासा

 

कमलेश
चन्द्रा

गौरेला पेंड्रा मरवाही 8 अक्टूबर 2021 ग्राम मानपुर थाना गौरेला का निवासी मृतक चैन सिंह मैना पिता स्व . रामचरण उम्र 45 वर्ष अपने घर से दवाई लेने के लिये बनझोरका आने की बात कहकर दिनांक 01.10.21 को निकला था जो दिनांक 05.10.21 तक वापस घर नहीं लौटा तब मृतक की पुत्री चंद्रकली अपने भाई गणेश के साथ थाना आकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिस पर थाना गौरेला में गुम इंसान क्रमांक 68/21 कायम कर पतातलाश की जा रही थी ।

दिनांक 06.10.21 को लगभग 11.00 बजे ग्राम नेवरी नवापारा का कोटवार नागेन्द्र सोनवानी थाने में सूचना दिया कि ग्राम बनझोरका टिकरीकला में नवा खेत अरपा नदी में एक अज्ञात शव जिसका एक पैर पानी के उपर दिख रहा है। सूचना तस्दीक हेतु गौरेला थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर गांव वालों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाले। अज्ञात पुरुष के शव के पहचान कराने के लिये आसपास के ग्रामीणों एवं गुमशुदा चैन सिंह के पुत्री चंद्रकली को बुलाया गया। जो शव के पहने हुये कपड़ो से पहचान कर शव को अपने पिता चैन सिंह का होना बतायी । जिस पर मर्ग पंचनामा कार्यवाही बाद शव का पोस्टमार्डम कराया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा धारदार हथियार से गले में वार करने से गले की हड्डी टूटने व कोमा में चले जाने से मृत्यु होना बताया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा *पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्री बंसल के द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौका मुआयना कर जांच के संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अशोक वाडेगावकर के नेतृत्व में टीम बना कर मामले के हर पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच किये जाने का निर्देश दिए।

थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 369/2021 धारा 302, 201 भादवि अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम कर आरोपीयो की पतासाजी की जा रही थी। परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मृतक चैनसिंह का अपने समधन अमिता बाई से अवैध संबंध था और इस बात को लेकर अमिता बाई के पति कुंवर सिंह और चैन सिंह के बीच झगडा भी हो चुका था और कुंवर सिंह के द्वारा देख लेने की धमकी भी दिया गया था।

अमिता बाई को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर बताया गया कि घटना दिनांक 01.10.21 दिन शुक्रवार को रात लगभग 12.00 बजे चैन सिंह अमिता बाई के घर शराब पीकर आया और साथ में शराब भी लेकर आया था। अमिता बाई को उसके घर से कुछ दूर ले जाकर शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बना रहा था जिसे मृतक चैन सिंह की बहू और अमिता बाई की बेटी आरोपीया रामप्यारी के द्वारा देख लिया गया । चूकि उक्त अवैध संबंध की जानकारी रामप्यारी को पूर्व से थी और रामप्यारी दोनो को पहले कई बार ऐसा करने से मना कर चूकि थी किंतु दोनो नही माने अपितु चैनसिंह रामप्यारी के साथ पूर्व में मारपीट कर चुका था । इस बात से गुस्साई रामप्यारी अपने घर से टंगिया लेकर आई और मृतक चैनसिंह के गले में वार कर दी जिससे चैनसिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई । उसके बाद ये लोग 01 दिन तक लाश को नदी के किनारे नाला में छुपाकर रखे थे । कुंवर सिंह कमाने खाने बाहर गया था जो घटना के दूसरे दिन 02.10.21 को शाम 6.00 बजे अपने घर पहुँचा और घटना के बारे में पता चला तब कुंवर सिंह, अमिता बाई और अमिता की मां बिरसिया बाई तीनों मिलकर मृतक चैनसिंह के लाश में पत्थर को प्लास्टिक के बोरी से बांधकर अरपा नदी में फेक दिये और अमिता बाई के द्वारा रास्ते में गिरे खुन को खोदकर पानी वाले खेत में डाल दी थी ।

इसी प्रकार सभी आरोपीयो से अलग – अलग पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त औजार,गले मे बंधा हुआ पत्थर, मृतक का साइकल जप्त किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चूंकि गांव के बलराम मैना , समारु भैना , गुलाब सिंह, रामसिंह, यशपाल सिंह को घटना के संबंध में पूर्व से जानकारी होने के बावजूद भी थाना में सूचना नहीं देने पर पृथक से धारा 202 भादवि के तहत् पृथक से प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा ।


सम्पूर्ण कायवाही में SDOP गौरेला श्री अशोक वाडेगांवकर , थाना प्रभारी गौरेला युवराज तिवारी , उप निरीक्षक के के शेंडे आर. गिरवर पैकरा, कौशलेन्द्र बघेल , सनी कोसले की अहम भूमिका रही ।

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